2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के कोच को जलाने का मामला,
2002 में गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के कोच को जलाने का मामला, जानें अब तक क्या हुआ

अहमदाबाद: 2002 में गोधरा ट्रेन के डिब्बे जलाने के मामले में गुजरात हाईकोर्ट ने आज बड़ा फैसला सुनाते हुए 11 दोषियों की फांसी की सजा को उम्रकैद में बदल दिया. साथ ही मारे गए 59 लोगों के परिवारों को 10-10 लाख रुपये मुआवजा देने का ऐलान किया गया है. दरअसल, एसआईटी की विशेष अदालत के फैसले को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में गोधरा स्टेशन पर आग लगा दी गई थी, जिसके बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़के. इस डिब्बे में 59 लोग थे, जिसमें से ज़्यादातर अयोध्या से लौट रहे कार सेवक थे
अदालत ने एक मार्च 2011 को इस मामले में 31 लोगों को दोषी करार दिया गया था

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