Wednesday, 25 October 2017

सुप्रीमकोर्ट में सीएम नीतीश कुमार पर हुई सुनवाई, कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा


 सुप्रीमकोर्ट में सीएम नीतीश कुमार पर हुई सुनवाई, कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा

 पटना:-सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की विधान परिषद की सदस्यता रद करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई. सुनवाई के बाद सुप्रीमकोर्ट ने इस मामले में चुनाव आयोग से चार सप्‍ताह में जवाब देने को कहा है. गौरतलब है कि दायर याचिका में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कथित तौर पर लंबित आपराधिक मामला छिपाने का आरोप लगाया गया है.

इस याचिका पर में कहा गया है कि उन्होंने वर्ष 1991 के बाढ़ लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव से पहले स्थानीय कांग्रेस नेता सीताराम सिंह की हत्या और चार अन्य लोगों को घायल करने के मामले में आरोपी हैं. न्यायमूर्ति दीपक मिश्र, न्यायमूर्ति अमिताव रॉय और न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर की पीठ ने याचिकाकर्ता अधिवक्ता एमएल शर्मा के मामले की तत्काल सुनवाई के अनुरोध पर कहा था कि वह इसे देखेगी. सीबीआई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने का अनुरोध याचिकाकर्ता ने किया था. इसी बाबत इस याचिका में वकील एमएल शर्मा ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार की विधान परिषद की सदस्यता रद्द करने की मांग की है. दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि नीतीश कुमार के खिलाफ क्रिमिनल केस पेंडिंग है और इन्होने 1991 में हुए हत्याकांड के बारे में अपने हलफनामे में जिक्र नहीं किया था. उन्होंने 2004 और 2012 के शपथपत्र में भी हत्याकांड में नाम होने का जिक्र नहीं किया था. इसके साथ ही दायर याचिका में नीतीश कुमार पर साक्ष्य छुपाने का भी आरोप लगाया गया है. इसलिए वे संवैधानिक पद पर नही रह सकते हैं और उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटा दिया जाए.....

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