15 से 18 साल की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना क्या रेप नहीं?
15 से 18 साल की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना क्या रेप नहीं? सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

नई दिल्ली: 15 से 18 साल की पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना क्या रेप माना जाए? सुप्रीम कोर्ट इस पर अपना फैसला सुनाएगा. दरअसल, IPC375(2) कानून का यह अपवाद कहता है कि अगर 15 से 18 साल की बीवी से उसका पति संबंध बनाता है तो उसे दुष्कर्म नहीं माना जाएगा जबकि बाल विवाह कानून के मुताबिक-शादी के लिए महिला की उम्र 18 साल होनी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुरक्षित रखा था. केंद्र ने इस पर कहा कि IPC की धारा 375 के अपवाद को बनाए रखा जाना चाहिए, जो पति को सरंक्षण देता है. बाल विवाह मामलों में यह सरंक्षण जरूरी है

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