मोबाइल नंबर को आधार से अनिवार्य रूप से लिंक करने के मामले पर SC ने केंद्र से मांगा जवाब
नई दिल्ली: मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से अनिवार्य रूप से लिंक करने के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और चार हफ्ते में जवाब मांगा है. वकील राघव तन्खा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर दूरसंचार मंत्रालय के 16 अगस्त 2016 और 23 मार्च 2017 के नोटिफिकेशन को चुनौती दी है, जिसमें मंत्रालय ने पुराने मोबाइल नंबर के वेरिफिकेशन के लिए और नया मोबाइल नंबर लेने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया गया है.
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