शस्त्र अधिनियम में दो वर्ष सश्रम कारावास
पूर्णिया कोर्ट : अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी नवीन कुमार श्रीवास्तव ने शस्त्र अधिनियम की सुनवाई करते हुए सदर थाना क्षेत्र के मिलनपाड़ा निवासी विमल सिंह को दोषी पाते हुए दो वर्ष की कैद तथा एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. रुपया नहीं चुकाने पर एक माह की सजा अतिरिक्त जुड़ जायेगी. मामला जीआर नंबर 868/2010, 18 अप्रैल 2016 से संबंधित है. जिसके लिए सदर थाना कांड 126/10 दर्ज किया गया था. मामले के सूचक स्वयं तत्कालीन थानाध्यक्ष जनीफउद्दीन थे,
जिन्होंने अपने बयान में बताया था कि 18 अप्रैल 2010 को 03:30 बजे दोपहर सूचना मिली कि एक व्यक्ति मिलनपाड़ा में खुलेआम हाथ में आर्म्स लेकर घूम रहा है.

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