बिहार : नियुक्ति नियमावली रद्द, टीईटी पास अभ्यर्थियों को करना होगा इंतजार

पटना : राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति नियमावली पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद रद्द हो गयी है. इससे अब न तो पुरानी बहाली प्रक्रिया ही पूरी की जा सकती है और न ही नयी बहाली प्रक्रिया ही शुरू की जा सकती है.
इससे हाई व प्लस टू स्कूलों में
पुरानी बहाली प्रक्रिया में सिर्फ नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों और प्रारंभिक स्कूलों में नयी नियुक्ति प्रक्रिया के लिए इस साल हुए टीचर इलिजिब्लिटी टेस्ट (टीईटी) में पास हुए 37,151 अभ्यर्थियों को और इंतजार करना होगा. शिक्षकों के समान काम के लिए समान वेतन मामले में पटना हाईकोर्ट के आये फैसले में नियोजित शिक्षकों के नियुक्ति नियमावली को भी रद्द कर दिया है. इससे बहाली प्रक्रिया बंद हो गयी है.

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