दागी नेताओं को राजनीतिक दल का नेतृत्व करने से रोकने की मांग संबंधी याचिका पर केंद्र को नोटिस

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने दोषी नेताओं को राजनीतिक दल चलाने और उनका नेतृत्व करने से रोकने की मांग करने संबंधी जनहित याचिका पर सरकार और निर्वाचन आयोग से शुक्रवार को जवाब मांगा. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा और न्यायमूर्ति एएम खानविल्कर तथा न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने जन प्रतिनिधित्व कानून, 1951 की धारा 29ए की वैधता एवं रूपरेखा की समीक्षा करने पर सहमति जतायी.

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