लालू प्रसाद की जमानत पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई आज, पूर्व आईपीएस डीपी ओझा का निकला अरेस्ट वारंट
रांची : चारा घोटाला मामले में विशेष सीबीआई जज के फैसले को चुनौती देने वाली बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होगी. जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत यह तय करेगी कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद को जमानत दी जाये या नहीं. देवघर कोषागार से फर्जीवाड़ा करके लाखों रुपये की निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने लालू समेत अन्य आरोपियों को सजा सुनायी थी.
लालू प्रसाद को चारा घोटाले का दोषी पाते हुए सीबीआई की विशेष अदालत ने उन्हें साढ़े तीन साल की सजा सुनायी थी. यही वजह है कि उन्हें निचली अदालत से जमानत नहीं मिली और लालू ने अपने वकील के माध्यम से झारखंड हाईकोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ अपील की.
उधर, चारा घोटाला के देवघर कोषागार से संबंधित मामले में बिहार के पूर्व डीजीपी व निगरानी के तत्कालीन एडीजी डीपी ओझा के खिलाफ सीबीआई के प्रभारी विशेष न्यायाधीश की अदालत ने गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया है. आरसी 64A/96 देवघर कोषागार से संबंधित मामले में फैसला सुनाते हुए डीपी ओझा को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत ने आरोपी बनाते हुए गुरुवार को कोर्ट में उपस्थित होने के लिए सम्मन जारी किया था.
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