बिहार : शिक्षक की पिटाई करने वाले छात्र को मिली सजा, मस्जिद में जाकर करना होगा...
अपर लोक अभियोजक चंद्रमौली यादव ने बताया कि न्यायिक मजिस्ट्रेट सह जिला किशोर न्यायालय के प्रधान सदस्य जिगर शाह की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय जूरी ने आरोपी छात्र और उनके अभिभावक की उपस्थिति में उक्त निर्णय सुनाया. उन्होंने बताया कि उक्त मामला शेखपुरा जिला के बरबीघा थाना अंतर्गत रामजानपुर गांव का है जहां फरवरी 2016 में स्कूल का होमवर्क नहीं बनाने पर शिक्षक की डांट के प्रतिकार में नौवीं क्लास के छात्र ने शिक्षक की ही पिटाई कर दी थी.
इस मामले में शिक्षक ने बरबीघा थाना में उक्त छात्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी. किशोर अदालत के सदस्य श्रीनिवास ने बताया कि आरोपी को किशोर को सुधरने का मौका देते हुए अपने गांव की मस्जिद में तीन महीने तक रोज दो घंटा साफ़-सफाई करके की सजा दी गयी है. उन्होंने बताया कि अदालत का मानना था कि किशोर ने नासमझी में अपने शिक्षक की पिटाई कर दी.
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