बिहार : छूटे अल्पसंख्यक छात्रों को राज्य सरकार देगी छात्रवृत्ति, ऐसे करें आवेदन
पटना : राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय के सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति देने की घोषणा की है.
पहले यह पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति 11वीं से लेकर पीएचडी तक के छात्रों को केंद्र सरकार की तरफ से दी जाती थी, लेकिन राशि कम आने की वजह से बड़ी संख्या में छात्र छूट जाते थे. यह योजना 2007-08 से अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय के माध्यम से चलाया जा रहा है.
अब राज्य सरकार ने इसके लिए अपने स्तर से पैसे का प्रबंध करने की घोषणा की है. राज्य कैबिनेट की हुई बैठक में इस महत्वपूर्ण मसौदे पर मुहर लग गयी है. इसके तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 और 2017-18 के दौरान जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय के जो भी छात्र छूट गये हैं, उन्हें पिछले वर्ष के बकाये को जोड़ते हुए छात्रवृत्ति प्रदान की जायेगी.
बैंक खाते में ट्रांसफर होगी छात्रवृति
राज्य सरकार इसके लिए सिर्फ उन्हीं छात्रों को छात्रवृत्ति देगी, जो केंद्रीय योजना से किसी कारण से छूट गये हैं. वंचित छात्रों की सूची केंद्र सरकार की वेबसाइट से प्राप्त करके इन्हें यह सुविधा मुहैया करायी जायेगी. इन छात्रों के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर कर दिये जायेंगे.
एेसे करें आवेदन:
इस छात्रवृत्ति को प्राप्त करने के लिए केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा. बिना आवेदन किये किसी छात्र को छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी. वित्तीय वर्ष 2016-17 के दौरान 30 हजार 525 छात्र ऐसे थे, जो इसका लाभ लेने से वंचित रह गये थे. इन्हें लाभ देने के लिए आठ करोड़ की राशि आवंटित भी कर दी गयी है. इसके बाद के वर्षों में इसी तरह से वंचित छात्रों की सूची तैयार करके इन्हें इसके अंतर्गत समुचित लाभ दिया जायेगा.
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