Tuesday, 28 November 2017

गोगली देवी, पंच, वार्ड नंबर-20, महेशुआ

 लगाया गया 50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी
पूर्णिया कोर्ट  : तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश कन्हैयाजी चौधरी ने दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई करते हुए डगरूआ थाना के बरदनदाह गांव के मो समरूल को 10 वर्ष कारावास की सजा सुनायी तथा 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. इसमें 40 हजार रुपया दुष्कर्म पीड़िता के बच्चे के लिए भुगतान का आदेश भी दिया गया है.

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