सुप्रीम कोर्ट योजनाओं को आधार से जोड़ने की अनिवार्यता पर शुक्रवार को सुनायेगा अंतिरम आदेश

नयी दिल्ली : उच्चतम न्यायालय ने विभिन्न कल्याण योजनाओं को आधार से जोड़ने की अनिवार्यता के सरकार के फैसले पर रोक लगाने के बारे में गुरुवार को सुनवाई पूरी कर ली. न्यायालय इस मुद्दे पर शुक्रवार को अंतिरम आदेश देगा. इस बीच, केंद्र ने आधार जोड़ने की अनिवार्यता की समय सीमा बढ़ा कर अगले साल 31 मार्च तक कर दी है. प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्र की अध्यक्षतावाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने कहा कि आधार योजना को चुनौती देनेवाली याचिकाओं पर अंतिम सुनवाई अगले साल 17 जनवरी से की जायेगी. संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति एके सीकरी, न्यायमूर्ति एएम खानविलकर, न्यायमूर्ति धनंजय वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति अशोक भूषण शामिल हैं.
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