तीन तलाक पर सरकार को राज्यसभा में अपनाना होगा लचीला रुख, विपक्ष की ओर से आ सकते हैं कई संशोधन

नई दिल्ली: तीन तलाक के खिलाफ केंद्र सरकार ने बड़ी ही आसानी से लोकसभा में बिल पास करा लिया है. लेकिन राज्यसभा में उसके लिए राह आसान नहीं है. राज्यसभा में सरकार को हर हाल में लचीला रुख अपनाना होगा नहीं तो मामला लटक सकता है. विपक्ष की ओर से कई संशोधन दिए जा सकते हैं. आपको बता दें कि लोकसभा में बिना किसी संसोधन के बिल पास कर दिया गया है. हैदराबाद से सांसद असुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस सांसद सुष्मिता देव की की ओर से दिए गए संशोधनों को खारिज कर दिया था.
कांग्रेस ये संशोधन ला सकती है
1- तीन साल की सजा के पक्ष में नहीं है.
2- पति जेल चला जाएगा तो महिला को गुजारा भत्ता कौन देगा.
3- गुजारा भत्ता और मेंटिनेंस अलाउंस को परिभाषित किया जाए.
4- तीन तलाक साबित करने के लिए महिला पर ही सारा बोझ डाल दिया गया है. गरीब महिलाओं के लिए दिक्कत होगी.
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