Thursday, 1 March 2018

पुलिस ने रोकी नाबालिग की शादी

सरकार के द्वारा बाल विवाह व दहेज प्रथा के खिलाफ लिए गए फैसले धीरे धीरे अपना रंग दिखाना शुरू हो गया है जिसकी बानगी थाना क्षेत्र के बेहरारी पंचायत के वार्ड नं 9 कल्लहुआ में 27 फरवरी को एक 18 वर्ष के युवक की शादी सुपौल जिला के छातापुर थाना क्षेत्र में होना तय हुआ था । मंगलवार को दोनों पक्षो के घरों में शादी की तैयारी अंतिम चरम में था किसी ने कम उम्र के लड़के की शादी होने  की जानकारी जिला प्रशासन को दे दिया ।
तत्काल अनुमंडल पदाधिकारी मधेपुरा के द्वारा शंकरपुर नाबालिक की शादी होने की सूचना को साझा करते हुए मामले की जांच करने का निर्देश दिया था निर्देश के आलोक में थाना के ए एस आई राजकुमार साह के द्वारा मामले की स्थलीय  जांच किया गया तो पता चला कि कल्लहुआ वार्ड नं 9 निवासी शंकर मंडल के पुत्र 18 वर्षीय नीतीश कुमार की शादी राजेश्वरी ओपी क्षेत्र के मोहम्मद गंज निवासी देवनारायण मंडल के पुत्री से होना तय हुआ है जिसमे दोने नाबालिक है ।तत्काल शंकरपुर पुलिस ने लड़का पक्ष के यहाँ शादी होने पर रोक लगाते हुए लड़की पक्ष के संबंधित थाने को मामले की जानकारी दिया गया।


इस बाबत थाना अध्यक्ष प्रसुनजय कुमार ने बताया कि जिला से नाबालिक की शादी होने की सूचना मिला था ।तत्काल पदाधिकारी को भेजकर शादी पर रोक लगा दिया गया है। अगर किसी पक्षो के द्वारा कानून का उलंघन कर शादी किया जाता है संबंधित व्यक्ति के ऊपर विधिसम्मत कार्यवाही किया जाएगा ।

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