सहकारी बैंकों को कोई आयकर छूट नहीं : अरुण जेटली ने लोकसभा में कहा

नई दिल्ली: सरकार ने आज लाभ अर्जित कर रहीं सहकारी बैंकों को आयकर में छूट देने की संभावना को खारिज करते हुए कहा कि ये बैंक अन्य व्यावसायिक बैंकों की तरह काम करती हैं और उसी अनुसार इन्हें देखा जाना चाहिए.
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने लोकसभा में राम सिंह राठवा के प्रश्न के उत्तर में कहा कि सहकारी बैंक किसी अन्य व्यावसायिक बैंक की तरह काम करते हैं और आयकर अधिनियम की धारा 80पी के तहत उन्हें छूट देने से जुड़ा प्रिंसिपल ऑफ म्यूचियलिटी उन पर लागू नहीं होता क्योंकि उनका कार्यक्षेत्र गैर-सदस्यों के लिए भी होता है.
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