दहेज प्रताड़ना में पति को एक साल की हुई सजा
क्या था मामला. अधिवक्ता अखिलेश ठाकुर के अनुसार राजनगर थाना क्षेत्र के चपाही निवासी महेंद्र राय की पुत्री आवेदिका संजीता देवी की शादी फुलपरास थाना क्षेत्र के खरगामा निवासी आरोपी ईश्वर देव से शादी हुई थी. शादी के बाद आरोपी एवं उनके परिवार के सदस्य द्वारा बीस हजार रुपये दहेज के लिए प्रताड़ना करने लगा था. वहीं दहेज नहीं देने पर आवेदिका को घर से निकाल दिया था. इस बाबत आवेदक संजीता देवी द्वारा 11 सितंबर 2002 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में पति ईश्वरदेव राय, सास जागेश्वरी देवी एवं देवर गुरूदेव राय के विरुद्ध परिवाद दायर किया था.
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