मालेगांव विस्फोट मामला : साध्वी प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित पर से हटा 'मकोका', लेकिन IPC के तहत चलेगा केस
मुंबई : साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित और छह अन्य आरोपियों पर साल 2008 के मालेगांव बम विस्फोट मामले में आतंकवाद निरोधी कानून के तहत मुकदमा चलेगा क्योंकि विशेष एनआईए अदालत ने आरोप मुक्त करने के लिये उनके आवेदन आज खारिज कर दिये.
अदालत ने हालांकि सभी आरोपियों के खिलाफ कठोर महाराष्ट्र संगठित अपराध कानून (मकोका) के तहत लगाये गये आरोपों को समाप्त कर दिया. अदालत ने तीन आरोपियों श्याम साहू, शिवनारायण कलसांगरा और प्रवीण टकाल्की को मामले से आरोप मुक्त कर दिया.
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