Saturday, 6 January 2018

चारा घोटाला : लालू को मिली साढ़े तीन साल की सजा, 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगा

चारा घोटाला : लालू को मिली साढ़े तीन साल की सजा, 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगारांची : चारा घोटाला मामले में देवघर कोषागार से फर्जीवाड़ा कर करीब 90 लाख रुपये की निकासी करने के मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को सजा सुना दी गयी है. सीबीआई की विशेष अदालत के जज शिवपाल सिंह ने लालू प्रसाद को साढ़े तीन साल की जेल और पांच लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. उन्हें 420, 120बी व अन्य धाराओं के तहत सजा सुनायी गयी. जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर लालू प्रसाद और अतिरिक्त 6 महीने जेल में रहना होगा. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये चारा घोटाला के सभी आरोपियों को सजा सुनायी गयी. सबसे पहले सप्लायरों और ट्रांसपोर्टरों को एवं सबसे अंत में राजनेताओं की सजा का एलान किया गया.

एक सप्ताह में तीन बार सजा का एलान टलने के बाद शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट ने लालू प्रसाद और अन्य अभियुक्तों को सजा सुनायी. कोर्ट के द्वारा सजा का एलान किये जाने के बाद लालू प्रसाद के बेटे तेजस्वी यादव ने कहा कि वह हाईकोर्ट में अपील करेंगे. हालांकि, सजा के एलान से पहले लालू के बेटे तेजस्वी ने कहा था कि उन्हें न्यायपालिका में पूर्ण भरोसा है. वहीं, सजा सुनाये जाने के बाद उन्होंने कहा, ‘न्यायपालिका ने अपनी ड्यूटी की है. फैसले का अध्ययन करने के बाद हम हाईकोर्ट में लालू जी की बेल के लिए अपील करेंगे.’
इससे पहले, संवाददाताओं से बात करते हुए लालू की सुरक्षा में लगे सिक्‍यूरिटी इंचार्ज ने बताया कि दोपहर 12 बजे तक कोर्ट की तरफ से कोई निर्देश नहीं आया है. कोर्ट के निर्देश के बाद ही लालू को जेल से कोर्ट ले जाया जायेगा. दूसरी ओर वकील अशोक कुमार ने बताया कि चारा घोटाले के दूसरे मामले (डोरंडा कोषागार निकासी मामला) में आज पेशी है, जिसमें लालू को सशरीर उपस्थित नहीं होना है.

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